22 NOVFRIDAY2024 7:21:17 AM
Nari

कोर्ट ने जीनत अमान के पति को दी बड़ी राहत, एक्ट्रेस ने रेप समेत लगाए थे कई आरोप

  • Edited By Bhawna sharma,
  • Updated: 01 Jan, 2021 11:39 AM
कोर्ट ने जीनत अमान के पति को दी बड़ी राहत, एक्ट्रेस ने रेप समेत लगाए थे कई आरोप

70-80 दश्क में अपनी खूबसूरत, स्टाइल और एक्टिंग के लिए फेमस जीनत अमान आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जीनत के लिए अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कड़वाहट से भरी रही थी। जीनत अमान ने अपने पति सरफराज जफर अहसान पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने जीनत अमान के पति को राहत दे दी है। 

जीनत अमान और सरफराज में चल रहा विवाद

सरफराज जफर अहसान को कोर्ट ने अगले आदेश तक पुलिस अधिकारियों के आगे समर्पण नहीं करने की छूट दे दी है। खबरों के मुताबिक सरफराज को एक्ट्रेस के साथ हुए समझौते की शर्त के मुताबिक 31 दिसंबर तक 60 लाख रुपए की किस्त देनी थी। जिसे देने में वह असफल रहे। सरफराज ने अपने वकील के जरिए इसकी वजह बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण रियल इस्टेट के कारोबार में मंदी आ गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे कारणों से भी वह भुगतान नहीं कर पाए।

PunjabKesari

जेल में दो साल रहे बंद

इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और जीनत अमान को सरफराज की अपील पर नोटिस जारी किया गया है। सरफराज द्वारा दायर की गई अपील में कहा गया है कि पहले वह फर्जी शिकायत के कारण जेल में दो साल तक बंद रहे हैं। 

PunjabKesari

ये है पूरा मामला

जीनत अमान ने रियल एस्टेट कारोबारी सरफराज से साल 2012 में शादी की थी। शादी के कुछ सालों बाद यानि साल 2018 में जीनत ने अपने पति पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जिसके बाद सरफराज करीब दो साल तक जेल में बंद रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने सरफराज को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया था लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया था कि वह 17 महीने के दौरान जीनत अमान को 12.26 करोड़ा रूपए का भुगतान करेंगे। 

PunjabKesari

सरफराज को 31 दिसंबर तक 1.2 करोड़ की पहली किस्त की आधी रकम 60 लाख का भुगतान करना था। कोर्ट ने पिछले साल 21 दिसंबर को सरफराज को आदेश दिया था कि या तो वह पहली किस्त का भुगतान करे या फिर 1 जनवरी तक के लिए वापिस जेल जाए। हालांकि कोरोना महामारी के कारण आई मंदी के चलते कोर्ट ने फिलहाल सरफराज को राहत दी है। 

Related News