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इराक में लड़कियों का भविष्य संकट में, अब 18 नहीं 9 साल की होते ही बच्चियों की हो जाएगी शादी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Aug, 2024 04:51 PM
इराक में लड़कियों का भविष्य संकट में, अब 18 नहीं 9 साल की होते ही बच्चियों की हो जाएगी शादी

इराक में एक ऐसा बनने जा रहा है जिससे देश की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी । ये बिल मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को खत्म कर देगा, जो 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून में 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को  9 साल करने की मांग उठाई गई है जिससे पूरे देश ही नहीं दुनिया में विवाद पैदा हो गया है। 

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 इराकी संसद में चल रही है चर्चा

इराक की संसद में यह बिल पास हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल के आयु के लड़के से शादी कर सकती है।इस प्रस्ताव पर इराकी संसद में अभी चर्चा चल रही है। मानवाधिकार अधिवक्ता इराक की संसद में पेश किए गए इस विधेयक से चिंतित हैं, जिसके बारे में उन्हें डर है कि इससे महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे और समाज में कम उम्र में विवाह की दर बढ़ जाएगी।


इराक में ये है लड़कियों को लेकर हालात

आलोचकों को डर है कि इससे उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों की कस्टडी के मामलों में अधिकारों में कटौती होगी। विशेष रूप से, वे चिंतित हैं कि यह प्रभावी रूप से मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को खत्म कर देगा, जो 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून में 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है और यह कानून इस संख्या को बढ़ा सकता है।

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 मानव अधिकार संगठन ने किया विरोध

इस बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर यह संसद में पास हो जाता है तो यह महिलाओं का अधिकारों और लैंगिक समानता को खत्म कर देगा. प्रगति को भी रोक देगा। मानव अधिकार संगठनों सामाजिक संगठनों और महिला समूह ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर रोक लगा देगा।

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लड़कियों का भविष्य संकट में

इस बिल के पास होने के बाद अनगिनत लड़कियों का भविष्य और कल्याण छीना जा सकता है। दरअसल इस बिल का विरोध होने की वजह से जुलाई में इसे कुछ समय के लिए वापस ले लिया गया था, लेकिन अगस्त की शुरुआत में इसे फिर से लाया गया। मानवाधिकार संगठनों के विरोध और चेतावनियों के बावजूद, इस बिल पर अभी भी विचार किया जा रहा है। 
 

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