पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर ने बलात्कार के दोषियों को सजा देने के लिए एक ऐसा काननू बनाया है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। मैडागास्कर की संसद ने नाबालिग से बलात्कार के दोषियों को रसायन के जरिये, और कुछ मामलों में सर्जरी कर बंध्याकरण करने की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया है। मतलब कि बच्चों के साथ रेप करने वालों को नपुंसक बना दिया जाएगा।
इससे बलात्कार की घटनाओं में आएगी कमी
इस कानून की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है, लेकिन इसे देश में उन कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिला है जिनका कहना है कि यह बलात्कार की घटनाएं रोकने के लिए एक उपयुक्त प्रतिरोधक है। हिंद महासागर में 2.8 करोड़ की आबादी वाले इस द्वीपीय देश की संसद ने दो फरवरी को यह कानून पारित किया और इसके उच्च सदन सीनेट ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दी। इसे अब उच्च संवैधानिक न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना और राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना द्वारा हस्ताक्षर कर कानून का रूप दिया जाना है, जिन्होंने पहली बार दिसंबर में इस मुद्दे को उठाया था।
बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार
न्याय मंत्री लैंडी म्बोलटियाना रैंड्रीमैनेंटेनासोआ ने कहा कि बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में वृद्धि के कारण यह एक आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा कि 2023 में नाबालिगों से बलात्कार के 600 मामले दर्ज किए गए और इस साल जनवरी में 133 मामले दर्ज किए गए। कानून के प्रावधानों के अनुसार, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों को हमेशा ‘सर्जरी के जरिये बंध्याकरण' की सजा सुनाई जाएगी। वहीं, 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में ‘सर्जरी के जरिये' या रासायनिक प्रक्रिया से बंध्याकरण कर दोषियों को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, 14 से 17 साल की उम्र की नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामले में रासायनिक प्रक्रिया से बंध्याकरण की सजा दी जाएगी।
अपराधियों को मिलेगी कड़ी सजा
अपराधियों को अब बंध्याकरण के साथ-साथ आजीवन कारावास के तक की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। न्याय मंत्री ने कहा- ‘‘हम बच्चों की अधिक सुरक्षा करना चाहते हैं। वे जितनी कम आयु के होंगे, सजा उतनी ही अधिक होगी।'' रासायनिक बंध्याकरण के तहत हार्मोन स्राव को अवरुद्ध करने और यौन इच्छा को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। कई देश और कैलिफोर्निया एवं फ्लोरिडा सहित कुछ अमेरिकी प्रांत यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में दोषियों के रासायनिक बंध्याकरण की अनुमति देते हैं। लेकिन सजा के तौर पर ‘सर्जरी के जरिये बंध्याकरण' करने का प्रावधान दुर्लभ है। मेडागास्कर के इस नये कानून को मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ‘अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार' करार देते हुए इसकी आलोचना की।