क्रूज रेव पार्टी में पकड़े गए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी कि वह अब जेल में ही रहेगा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की जगह आर्यन के वकील को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। फैसले आने से पहले एनसीबी आर्यन खान को आर्थर जेल लेकर आई थी।
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं - मान लीजिए मेरे मुवक्किल पर लगे सारे सेक्शन नॉन बेलेबल हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस कोर्ट में हम जिरह कर रहे है उस कोर्ट को अंतरिम जमानत का अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल हो। एनसीबी ने दलील दी कि साजिश की कड़ियों का खुलासा करने के लिए आरोपियों का सामना इस मामले में गिरफ्तार अन्य व्यक्ति से कराए जाने की जरूरत है।
बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पांच अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। वीरवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी आरोपियों को 11 अक्टूबर तक हिरासत में रखना चाहती थी।
एजेंसी ने अदालत से कहा कि उसने आर्यन और मर्चेंट के बयानों के आधार पर अचित कुमार को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि एनसीबी की आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की याचिका का मकसद कुमार से आरोपियों का सामना कराना है।