03 NOVSUNDAY2024 12:58:11 AM
Nari

सरोगेसी से बनी मां को भी अब मिलेगी मैटरनिटी लीव, पिता भी ले सकेंगे 15 दिन की छुट्टी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Jun, 2024 03:26 PM
सरोगेसी से बनी मां को भी अब मिलेगी मैटरनिटी लीव, पिता भी ले सकेंगे 15 दिन की छुट्टी

सरोगेट माताओं और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।  अब सरकारी महिला कर्मी सरोगेसी (किराये की कोख) के जरिए बच्चा होने की सूरत में 180 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 50 साल पुराने नियम में संशोधन की घोषणा की है। 

PunjabKesari
 केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में किए बदलावों के अनुसार, ‘‘अधिष्ठाता मां'' (सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चे को पालने वाली मां) बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश ले सकती है और साथ ही ‘‘अधिष्ठाता पिता'' 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकता है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है- ‘‘सरोगेसी की दशा में, सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता मां को, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।'' 

PunjabKesari
अभी तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की सूरत में सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई नियम नहीं था। नए नियमों में कहा गया है- ‘‘सरोगेसी के माध्यम से बच्चा होने के मामले में अधिष्ठाता पिता, जो सरकारी सेवक है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे बच्चे के जन्म की तारीख से छह माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।'' 

PunjabKesari

इन नियमों को 18 जून को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया है कि- सरोगेसी की दशा में, अधिष्ठाता मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। मौजूदा नियमों से ‘‘किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक'' को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए जैसे कि शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की जरूरत होने पर पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिन का शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) दिया जा सकता है। 
 

Related News