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Marriage Certificate के बीना भी पासपोर्ट में जुड़ सकता है  जीवनसाथी का नाम, बस जान लें ये नियम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Feb, 2026 05:23 PM
Marriage Certificate के बीना भी पासपोर्ट में जुड़ सकता है  जीवनसाथी का नाम, बस जान लें ये नियम

नारी डेस्क: अगर आप पासपोर्ट में पति/पत्नी (spouse) का नाम जोड़ना चाहते हैं और आपके पास मैरेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। पासपोर्ट अप्लाई करने में आने वाली दिक्कतों को कम करने के मकसद से एक बड़े पॉलिसी बदलाव में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक नया नियम शुरू किया है, जिसके तहत आवेदक बिना मैरिज सर्टिफिकेट जमा किए अपने पासपोर्ट पर अपने पति/पत्नी का नाम शामिल कर सकते हैं। यह कदम उन कई आवेदकों के लिए राहत की बात है, जिन्हें पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण परेशानी होती थी।

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बिना मैरेज सर्टिफिकेट जुड़ सकता है spouse का नाम 


एनेक्सर J एक नया शुरू किया गया जॉइंट फोटो डिक्लेरेशन है जिसे अब पारंपरिक मैरिज सर्टिफिकेट के वैध विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डॉक्यूमेंट, जिस पर पति और पत्नी दोनों के साइन होते हैं उनके शादीशुदा स्टेटस की पुष्टि करता है और इसमें ज़रूरी पहचान की डिटेल्स शामिल होती हैं। यह बदलाव उन इलाकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जहां शादी का रजिस्ट्रेशन आम तौर पर नहीं होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में शादियां आमतौर पर अपने आप रजिस्टर हो जाती हैं, लेकिन कई उत्तरी राज्यों में ऐसे नियम लागू नहीं हैं, जिससे कपल्स के पास पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं।


Annexure D क्या होता है?

यह एक शपथ पत्र (Affidavit) होता है, इसे नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाया जाता है। इामें पति और पत्नी दोनों के साइन होते हैं। नोटरी या मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट ऑफिस निम्न में से कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते है जैसे Annexure D (संयुक्त घोषणा), पति-पत्नी का जॉइंट फोटो, पहचान पत्र (आधार, वोटर ID आदि)। पुराने पासपोर्ट की कॉपी (अगर रि-इश्यू है)। अलग-अलग केस में डॉक्यूमेंट की मांग थोड़ी बदल सकती है।

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 किन मामलों में यह है फायदेमंद

अरेंज मैरिज हुई हो लेकिन रजिस्ट्रेशन न कराया हो, शादी को ज़्यादा समय न हुआ हो, ग्रामीण क्षेत्रों में शादी हुई हो, धार्मिक रीति-रिवाज़ से विवाह हुआ हो। हालांकि कुछ मामलों में पासपोर्ट ऑफिस मैरेज सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है, जैसे अगर पति/पत्नी विदेशी नागरिक हो, नाम या जन्मतिथि को लेकर संदेह हो, डॉक्यूमेंट्स में विरोधाभास हो


आवेदन कैसे करें?

- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें
-Re-issue of Passport चुनें
-Spouse name जोड़ने का विकल्प चुनें
-अपॉइंटमेंट लेकर PSK/POPSK जाएं
-Annexure D और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करें

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