03 NOVSUNDAY2024 1:08:01 AM
Nari

आज से लागू होगी नई गाइडलाइंस, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदी

  • Edited By Bhawna sharma,
  • Updated: 01 Dec, 2020 12:11 PM
आज से लागू होगी नई गाइडलाइंस, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदी

लोगों की निगाहें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। दुनियाभर की कंपनियां इस पर काम कर रही हैं हालांकि वैक्सीन कब आएगी इस पर अभी भी कईं तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन आज यानि 1 दिसंबर से लागू हो रही है। 

PunjabKesari

यहां देखें जारी हुई नई गाइडलाइन के नियम

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। 

- कंटेनमेंट जोन में सख्ती बनी रहेगी लेकिन सिर्फ आवश्यक चीजों की ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। 

- कंटेनमेंट जोन से बाहर अगर स्थानीय लॉकडाउन लागू करना हो तो सबसे पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को इसके लिए केंद्र से इजाजत लेनी होगी। 

-  नई गाइडलान में शादी में मेहमानों की संख्या 200 रखी गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए मेहमानों की संख्या को 100 या उससे भी कम कर सकते हैं। आपको बता दें दिल्ली में शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 है जबकि यूपी में 100 मेहमान शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। 

PunjabKesari

- गृह मंत्रालय ने राज्य की सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दे दी है। अब राज्यों की सरकारें कोरोना मामलों को देखते हुए किसी भी समय नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं।

- वहीं इस नई गाइडलाइंस में सिनेमा घरों, स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदी जारी है। जबकि 50 फीसदी दर्शकों को सिनेमा हॉल में आने की अनुमति है। 

- इसके अलावा घर-घर जाकर सर्विलांस टीम जांच करेगी और कोरोना संक्रमित सामने आने पर उसे इलाज व सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन में भेजा जाएगा।

Related News