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Cyrus Mistry Death Case: सीट बेल्ट नियम पर पूजा भट्ट का तंज, बोली- पहले सड़कों को तो देख लो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Sep, 2022 10:32 AM
Cyrus Mistry Death Case: सीट बेल्ट नियम पर पूजा भट्ट का तंज, बोली- पहले सड़कों को तो देख लो

कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर पालन किया गया होता, तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की जान बच सकती थी। कार दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी। जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनना रहा है। अब इस मुद्दे पर फिल्ममेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपनी राय दी है।

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दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मिस्त्री की मौत के बाद ऐलान किया कि  पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सेल्ट बेल्ट पहननी अनिवार्य है वरना चालान काटा जाएगा। इस नियम को लेकर  पूजा भट्ट ने अपनी राय दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- सीट बेल्ट्स और एयर बैग्स पर हो रही बातचीत, जरूरी है? हां, लेकिन इससे भी ज्यादा गड्ढों और टूटी सड़कों को ठीक करना है। कब सड़कों, हाईवे, फ्रीवे के निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वालों को अपराधी माना जाएगा।

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पूजा ने अपने पोस्ट में लिखा- उन सड़कों को मेंटेन करना जरूरी है जो एक  बार बनीं और धूमधाम से उनका उद्घाटन किया गया। पूजा का यह ट्वीट अब चचर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ लोग उनकी बात से सहमत हैं तो वहीं कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा- मैम ये ऐसा है जैसे अगर आप सड़क जैसी फिल्म बनाओगे और हर कोई इसे देखता है, लेकिन अगर आप सड़क छाप जैसी फिल्म बनाते हो और उसे देखने कोई नहीं जाता। 

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बता दे कि कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यहां तक कि यातायात पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है।

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सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है। आठ यात्रियों वाले वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।


 

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