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बेटी पर रेप करने का झूठा आरोप लगाने वाली महिला पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

  • Edited By khushboo aggarwal,
  • Updated: 22 Aug, 2019 06:10 PM
बेटी पर रेप करने का झूठा आरोप लगाने वाली महिला पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

 POCSO एक्ट के तहत उन लोगों पर ही केस दर्ज होता है जो कि बच्चों के साथ यौन शोषण या किसी तरह का अपराध करते है। इसके तहत उन पर केस दर्ज कर उन्हें सजा या जुर्माना लगाया जाता हैं। हाल ही में एक के सामने आया है जिसमें एक महिला पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है जबकि उस महिला ने बच्ची के साथ किसी भी तरह का यौन शोषण नही किया हैं। यह केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उस महिला ने अपनी बेटी का झूठा रेप करने का आरोप अपनी पति पर लगाया था। इस झूठ की सच्चाई बाहर आने पर पुरुष को रिहा कर महिला पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताते है आपको क्या था पूरा मामला ...

पढ़िए क्या था पूरा मामला 

2018 में तमिलनाडू के चेन्नई के प्रसाद ( बदला हुआ नाम) नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उस पर लगाया गया आरोप व शिकायत पूरी तरह से गलत हैं। इस व्यक्ति की पत्नी ने उस पर अपनी ही 11 साल की बेटी का रेप कर उसे प्रेग्नेंट करने का आरोप लगाया था। महिला ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाईयों की मदद से उसका गर्भपात करवाया गया हैं। सच्चाई सामने पर पाया गया कि महिला ने यह सब अपने पति को फंसाने के लिए झूठ बोला था। 

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बच्चों की कस्टडी लेना चाहती थी महिला 

जब जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने इस केस के बारे में पड़ताल करने को कहा तो पता लगा कि दोनो पती व पत्नी काफी समय से अलग रह रहे थे। वह महिला अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहती थी जिस कारण उसने यह फर्जी शिकायत की थी। इसलिए उसने अपने पति पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब महिला पर पॉक्सो एक्ट के तहत बच्ची की निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करने के लिए केस दर्ज किया गया हैं। 
पॉक्सो एक्ट बहुत ही गंभीर व संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा होता है अगर कोई इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे जेल या जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं।

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