क्या किसी विधवा का किसी और शादी करने के बावजूद अपने पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार होगा? इस सवाल से समाज में कई महिलाओं को दो-चार होना पड़ता है लेकिन बता दें कि पति की मृत्यु के बाद अगर कोई महिला दूसरी शादी करती है तो भी वह पहले पति की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार रहेगी।
दरअसल, हाल ही में चित्रदुर्गा जिले के चलाकेरे (challakere ) के शहर में रहने वाले ए.एन. अमरुथ कुमार पुत्र नागराज शेट्टी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिच करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि महिला का दूसरी शादी के बाद भी अपने पति की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अनुसार, हिंदू विधवा महिला के दूसरी शादी करने पर भी उसके मृत पति की संपत्ति पर उसका पूरा हक रहेगा।
जानिए क्या था मामला ?
बता दें कि नागराज शेट्टी की संपत्ति को लेकर दायर की गई इस याचिका में अमरुथ कुमार और उनकी विधवा सौतेली मां एन. वनिता पक्षकार हैं। वनिता के दोबारा शादी करने के बाद अमरुत ने सिविल कोर्ट में संपत्ति को लेकर याचिका दाखिल की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिच कर दिया। दरसल वनिता के दोबारा शादी करने के बाद उनके सोतेले बेटे अमरुथ ने दीवानी अदालत में कहा था कि वह परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी में दावा नहीं कर सकती हैं जबकि अदालत ने उनके अवेदन को खारिज कर दिया।
हालांकि, इसे ना मानते हुए अमरुत ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि मां की दूसरी शादी के बाद उनका पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं है इसलिए इसका फैसला दोबारा किया जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनके इस दावे को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित का कहना है अगर कोई विधवा स्त्री दोबारा शादी करती है तो अपने मृत पति के संपत्ति से उसका हक खत्म नहीं होगा।
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