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खुशखबरी! बेटी के फ्यूचर की अब नो टेंशन, "सुकन्या समृद्धि योजना" पर सरकार ने दी बड़ी छूट

  • Edited By Anjali Rajput,
  • Updated: 10 Jul, 2020 03:46 PM
खुशखबरी! बेटी के फ्यूचर की अब नो टेंशन,

कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार ने बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल, मोदी सरकार ने "सुकन्या समृद्धि योजना" में कुछ छूट दी है, जिसके तहद 10 साल की हो चुकी लड़कियां अपना अकाउंट खुलवा सकती है। मगर, यह ऑफर सिर्फ 31 जुलाई 2020 तक ही रहेगा। दरअसल, लॉकडाउन के कारण बहुत से माता-पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है।

क्या है योजना?

सुकन्या समृद्धि खाता एक डिपॉजिट योजना है, जिसमें बेटी के नाम पर खाता खुलवा राशि जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें इनकम टैक्स सेक्‍शन 80सी के तहद 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूत मिलती है और ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा बच्ची की उम्र 18 साल होने पर भी 50% राशि निकलवाई जा सकती है।

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खाता खुलवाने पर मिलेंगे यह फायदे

खाता खुलवाने को लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसमें बताया है कि अकाउंट खुलने की अवधि कितने समय तक है उससे क्या-क्या फायदे मिलेंगे।

31 जुलाई तक खुलवा सकते हैं खाता

नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो लड़कियां 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच 10 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं वो अपना खाता खुलवा सकती है। बेटियां 31 जुलाई तक अपना खाता खुलवा सकती हैं।

कितना मिलेगा ब्याज?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहद अकाउंट खुलवाने पर 7.6% सालाना ब्याज दिया जाएगा। बता दें इस योजना में खाता खुलवाने पर जो ब्याज दर दी जाती है उसी दर से पूरे निवेश पर ब्याज मिलता है।

कितनी राशि जमा करवा सकते हैं?

खाते में आप कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो इस खाते में ऑनलाइन राशि भी जमा करवा सकते हैं।

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निवेश के फायदे

इस खाते में आप बेटी की शिक्षा और शादी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं और जो रकम मिलेगी उसपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। आप यह अकाउंट डाकघर या सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं।

कब निकाल सकते हैं पैसे?

पत्येक पेरेंट्स सिर्फ 2 बेटियों के नाम से ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। माता-पिता 14 साल तक निवेश कर सकते हैं और 21 साल बाद मेच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी। वहीं, नए नियमों के अनुसार, बच्ची की मौत होने या अभिभावक की मौत होने पर खाता बंद करवाया जा सकता है। जबकि पहले बच्ची की मौत या निवास स्थान बदलने पर ही खाता बंद किया जाता था।

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