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अब नहीं होगी बलात्कारियों की खैर, रेप किया तो मिलेगा मृत्युदंड !

  • Updated: 22 Apr, 2018 05:25 PM
अब नहीं होगी बलात्कारियों की खैर, रेप किया तो मिलेगा मृत्युदंड !

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल उन्नाव और कठुआ में गैंगरेप की घटना से दुखी होकर अनशन पर बैठी थीं। बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए  वह 13 अप्रैल से अनश्चित काल तक अनशन पर बैठी थी। मालीवाल की मांग थी की नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया जाए। ऐसे मामलों में सुनवाई को 6 महीने में पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाए और दिल्ली पुलिस में 66,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की मांग कर रही थीं। 

 

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गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उनसे मिलने गए थे। उन्होंने स्वाति को अनशन को खत्म करने की अपील की थी। मगर उस समय स्वाति मालीवाल ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह तब तक अनशन को खत्म नहीं करेगी।

 

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केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि बच्चों के यौन उत्पीड़न के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान करने के लिए कानून मंत्रालय कानून में अध्यादेश लाने पर विचार कर रहा है। 

 

कानून में लाए जा रहे इस बदलाव का श्रेय केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को दिया। उन्होंने ने अपने ट्वीट पर एक बार फिर से स्वाति मालीवाल को अपना फास्ट तोड़ने के लिए कहा है। 

'Congratulations @SwatiJaiHind U shud now end the fast. We all shud now work towards effective implementation of these laws and keep working towards rest of the demands (sic)' 
 


अध्यादेश बनने के बाद आज स्वाती ने अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने अकेले लड़ना शुरू किया था, लेकिन मुझे देश भर के लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक जीत है। मैं हर किसी को इस जीत की बधाई देती हूं।

 

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ये है अध्यादेश 


1. 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है।


2. किसी महिला से रेप के मामले में न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।

 

3. अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम हो तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। 

 

4. 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार की न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।

 

5. गैंगरेप की सजा आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक होगी। 


6. तेजी से जांच कराने के लिये 2 महीने की समय सीमा तय की है।


 

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